Chandigarh,01March,2019 NewsRoots18
हरियाणा की मनोहर सरकार को अरावली पहाड़ियों पर अवैध निर्माण को मंजूरी देने के लिए नया कानून बनाने पर सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की पहाड़ियों के विलुप्त होने पर खासी नाराजगी जताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को नया कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के नए कानून से अपने लोगों को फायदा पहुंचाने की बू आती है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नया कानून लागू करने की हिमाकत की तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने बजट सत्र के अंतिम दिन पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम-1900 में संशोधन कर संशोधित विधेयक 2019 पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब देखना होगा कि सरकार पारित विधेयक को कानून की सकल देने के लिए राज्यपाल के पास भेजेगी या ठंडे बस्ते में डालेगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी विधेयक को कानून बनने से पहले कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी हो।
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